गाजीपुर : बहरियाबाद में नाबालिग संग सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा, पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज ने सुनाई सजा





गाजीपुर। जिले के पॉक्सो अदालत प्रथम ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उस पर 40 हजार रूपए का जुर्माना लगाया और उसकी 75 फीसद राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सप्तम ने सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। इसके साथ ही इस मामले की विवेचना कर रहे उपनिरीक्षक अगम दास के खिलाफ विभागीय जांच कराने के लिए एसपी को पत्र भेजने का आदेश दिया। 2021 में बहरियाबाद थाने में एक गांव निवासिनी महिला ने तहरीर देते हुए बताया कि 26 सितंबर 2021 को उसकी नाबालिग बेटी बिस्कुट खरीदने के लिए मोनू चौरसिया की दुकान पर गई थी। बताया कि दुकान पर मोनू व उसका नाबालिग साथी मौजूद था। इस बीच मोनू ने पीड़िता को पानी लाने के लिए अंदर भेज दिया। जब पीड़ित अंदर पानी लेने गई तो वो दोनों भी अंदर चले गए और नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस मामले में दूसरा आरोपी नाबालिग निकल गया। इसके बाद नाबालिग के खिलाफ किशोर न्यायालय में व मोनू के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चला। जिसमें मुकदमा चला। जिसमें सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। पीड़ित पक्ष की तरफ से 9 गवाहों को भी सुना। इसके बाद फैसला देते हुए आरोपी मोनू को अपराधी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उस पर 40 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। सजा के बाद आरोपी को पुलिस अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया।



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