गाजीपुर : 9 साल बाद हत्यारा साबित हुआ विवाहिता का हत्यारोपी, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा व 40 हजार का लगाया जुर्माना





गाजीपुर। जिले के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह ने हत्या के एक मुकदमे में फैसला देते हुए विवाहिता के हत्यारोपी को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 40 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि को मृतका के पुत्र को देने का आदेश दिया है। सजा के बाद हत्यारे को न्यायालय से गिरफ्तार कर पुलिस जेल ले गई। रेवतीपुर के कल्याणपुर निवासी मंगला सिंह यादव ने रेवतीपुर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उनका पुत्र मन्नू यादव मेरे घर से करीब 100 मीटर दूर अलग मकान बनाकर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहता है। बताया कि वो मुंबई में काम करता है और तहरीर देने के करीब 10 दिनों पूर्व ही मुंबई गया था। बताया कि घर पर उसकी पत्नी प्रेमशीला अपने 4 छोटे बच्चों के साथ थी। इस बीच 6 अक्टूबर 2015 की रात करीब साढ़े 10 बजे मुझे मन्नू के घर की तरफ से गोली चलने की आवाज आई। जब हम सब वहां टॉर्च लेकर पहुंचे तो वहां पर राजेश यादव को देखा। उसके हाथ में असलहा था और हमें देखकर वो भाग गया। इसके बाद जब हम अंदर गए तो वहां जमीन पर बहू प्रेमशीला के सीने में गोली लगी है और उसका 5 साल का बेटा बृजेश को भी गोली लगी थी और वो भी मड़ई में चारपाई पर खून से लथपथ पड़ा था। बाकी के बच्चे वहीं रो रहे थे। प्रेमशीला ने तड़पते हुए कहा कि राजेश ने गोली मार दी और भाग गया। इधर तत्काल दोनों मां-बेटे को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन नंदगंज तक पहुंचते हुए प्रेमशीला की मौत हो गई। मृतका के ससुर की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद मुकदमा चला और इसमें अभियोजन के सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल 13 गवाहों को पेश किया। तमाम बहस के बाद आखिरकार न्यायालय ने इसमें आरोपी राजेश को दोषी करार लिया और उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 40 हजार रूपए का जुर्माना लगाया और उसकी आधी धनराशि को मृतका के पुत्र व घटने में गोली लगने बाद बचे बृजेश को देने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।



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