गाजीपुर : 70 से अधिक आयु होने पर मिलेगा 5 लाख रूपए तक के आयुष्मान योजना का लाभ, इस तरह से घर बैठे बनें लाभार्थी
ग़ाज़ीपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत वर्तमान परिवारों के 70 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के समस्त वरिष्ठ नागरिकों को पृथक से पांच लाख रूपए तक का टॉप अप कवर प्रदान किया जाएगा। यह टापअप उनके परिवार के अन्य सदस्यों को मिलने वाली पांच लाख रुपए तक की धनराशि के अतिरिक्त होगा। इसलिए 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्ग जल्द से जल्द अपने आयुष्मान कार्ड बनवा लें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील कुमार पांडे ने बताया कि अब तक जिले में 3500 से अधिक बुजुर्गों ने अपने आयुष्मान कार्ड बनवा लिए हैं। उन्होंने बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों, चाहे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे परिवार जो वर्तमान में योजना से आच्छादित नहीं हैं, उनके 70 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के बुजुर्गों को पांच लाख रूपए प्रति परिवार प्रति वर्ष का कवर फ्लोटर आधार पर अनुमन्य होगा। बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान एवं अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को वर्तमान योजना में बने रहने अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित होने का विकल्प चयनित करने के लिए एक ही बार अवसर प्रदान किया जाएगा। 70 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिन्होंने निजी स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले रखा है अथवा ईएसआईसी के लाभार्थी हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ अनुमन्य होगा। बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिले में 15 सरकारी व प्राइवेट अस्पताल सूचिबद्ध हैं। जिले में 3500 से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। इस योजना के तहत 26 विशेषताओं से संबंधित बीमारियों के 1900 से अधिक पैकेज के अंतर्गत निःशुल्क इलाज दिया जाता है। बताया कि घर बैठे भी ये कार्ड बनाया जा सकता है। इसके लिए www.beneficiary.nha.gov.in पर लॉगिन करना होगा। आधार नंबर दर्ज करने पर लिंक किए गए मोबाईल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करके ई-केवाईसी करना होगा और इसके बाद आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल पर प्ले स्टोर से आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके भी आयुष्मान कार्ड आसानी से बनाया जा सकता है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 180018004444 पर फोन किया जा सकता है। बताया कि योजना की पात्रता के लिए एकमात्र शर्त 70 वर्ष की आयु की पूर्णता होगी एवं आयु की गणना आधार कार्ड पर अंकित आयु के आधार पर की जाएगी। योजना के लिए एकमात्र दस्तावेज आधार कार्ड मान्य होगा।