ट्राई ने दिया टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश, उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले





खानपुर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए आदेश के बाद उपभोक्ताओं को एक साल में कराए जाने वाले रिचार्ज की संख्या में कमी आएगी। जिससे मोबाइल उपभोक्ताओं में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है। मौजूदा समय में टेलीकॉम ऑपरेटर प्रीपेड उपभोक्ताओं को जो प्लान मुहैया कराते है उनकी वैधता 28 दिन की होती है। इसके चलते महीनेवार रिचार्ज कराने वाले मोबाइल उपभोक्ताओं को साल भर में तेरह मासिक रिचार्ज कराने पड़ते है। नए आदेश के तहत अब प्रीपेड सेवाएं इस्तेमाल करने वाले अपने उपभोक्ताओं को तीस दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान मुहैया कराने होंगे। इस नोटिफिकेशन के चलते अब मोबाइल फोन में नेटवर्क सेवा मुहैया कराने वाली सभी कंपनियों को ऐसे प्लान देने होंगे जो महीने की उसी तारीख पर रिन्यू कराए जा सकेंगे। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि उन्हें इस आदेश के जारी होने के 60 दिन के अंदर इस पर जरूरी कार्यवाही करने होंगे। आईटी विशेषज्ञ विकास सिंह कहते है कि इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं की ओर से एक साल में कराए जाने वाले रिचार्ज की संख्या तेरह से घटकर बारह हो जाएगी। अब हर टेलीकॉम सेवा प्रदाता को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर के साथ एक कॉम्बो कॉल और डेटा वाउचर की वैधता 30 दिन रखनी होगी।



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