गाजीपुर : 17 साल बाद आया फैसला, दो शातिर गैंगस्टरों को 3-3 साल की हुई कैद, गए जेल



गाजीपुर। दिलदारनगर थाने के दो गैंगस्टरों को 3-3 साल की कैद व 3-3 हजार रूपए का जुर्माना सुनाया गया। काफी लंबे मुकदमे में पूरी सुनवाई के बाद जिले के एससीएसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अलख कुमार की अदालत ने ये सजा सुनाई। 19 जनवरी 2009 में दिलदारनगर के एसओ रहे रामनिहोर मिश्र ने मुकदमा दर्ज कराया था कि कस्बा निवासी नजमुद्दीन उर्फ नजमू एक आपराधिक गिरोह संचालित करता है। जिसमें गजीउद्दीन खान उर्फ लड्डन आदि सदस्य हैं और लगातार अपराध करते हैं। जिसके बाद गैंगस्टर एक्ट में न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। इसके बाद गवाहों की गवाही व दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों को 3-3 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। वहां से पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
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