गाजीपुर : 5 साल पूर्व नोनहरा में दहेज के लिए मारी गई विवाहिता को मिला इंसाफ, दहेज हत्यारे पति, ससुर व सास को 3 धाराओं में 10 साल की सश्रम कैद





गाजीपुर। नोनहरा निवासी मृतक विवाहिता के पति समेत सास व ससुर के खिलाफ चल रहे दहेज हत्या के मुकदमे में अदालत ने सजा सुनाते हुए 7-7 साल की कठोर जेल व 10-10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। नोनहरा थाने में 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ। जिसमें महेशपुर निवासी ससुर गणेश राजभर व सास सविता राजभर सहित मृतका के पति अशोक राजभर दीपू के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में चले मुकदमे में सुनवाई करते हुए अदालत ने घटना के 5 साल के अंदर सजा सुनाई और दोनों पक्षों की दलीलें व गवाहों को सुनने के बाद पति समेत सास व ससुर को दहेज के लिए हत्या का दोषी माना। जिसके बाद तीनों को 7-7 साल की सश्रम कारावास व 10-10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। इस दौरान न्यायालय ने दोषियों पर धारा 304बी/34 में 7-7 साल की सश्रम जेल, धारा 498ए/34 में 2-2 साल की सश्रम जेल व 5-5 हजार का जुर्माना और डीपी एक्ट में 1-1 साल की सश्रम जेल व 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाने के बाद सभी दहेज हत्यारों को पुलिस ने अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया और साथ ले गई।



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