करंडा : महज ढाई साल की बच्ची संग दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी हिस्ट्रीशीटर को 2 माह 19 दिनों में मिली सश्रम उम्रकैद की सजा, 40 हजार जुर्माना





गाजीपुर। अपराधियों के खिलाफ सक्रिय पैरवी करके उन्हें सजा दिलाने को लेकर डीजीपी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मॉनीटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के चलते एक खौफनाक अपराध करने वाले अपराधी को आखिरकार जिले के पॉक्सो कोर्ट ने सजा दे दी। इस मुकदमे की फास्टट्रैक सुनवाई करते हुए महज 2 माह 19 दिनों में आरोपी को कोर्ट ने अपराधी करार दिया और आजीवन सश्रम कारावास व 40 हजार रूपए का जुर्माना तय किया। हुआ ये था कि क्षेत्र निवासिनी महज ढाई साल की बच्ची के साथ बीते 27 जुलाई को करंडा के गोशंदेपुर गांव निवासी अशोक सिंह उर्फ बिल्ला पुत्र स्व. जगदीश सिंह ने दुष्कर्म किया था। जिसके बाद इस खौफनाक व दिल दहला देने वाले घटना की गूंज विधानसभा तक सुनाई दी थी। विपक्षी दलों ने भी इस मामले को हाथो हाथ लपक लिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी करन के बाद इसमें थानाध्यक्ष बिंद कुमार द्वारा बेहद कम समय में जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल की गई और फिर उसके खिलाफ सक्रिय मानीटरिंग शुरू की। इसके बाद अभियोजन द्वारा फास्टट्रैक ढंग से पॉक्सो कोर्ट में मुकदमे की सक्रिय पैरवी की गई। इस मामले में कोर्ट ने 1 अक्टूबर को चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए 7 अक्टूबर को आरोपी के खिलाफ आरोप विचारित किया गया और फिर सुनवाई शुरू की। जिसमें महज 2 माह 19 दिनों में पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज ने इसमें सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी अशोक सिंह बिल्ला को दोषी करार दिया और इस जघन्य अपराध के लिए आजीवन कैद बा-मशक्कत सुनाने के साथ ही 40 हजार रूपए का जुर्माना तय किया। सुनवाई के दौरान कुल 8 गवाह उपस्थित रहे। साथ ही एसपी के प्रभावी प्रयासों से आरोपी के डीएनए रिपोर्ट को भी सुनवाई के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मंगवाकर मुकदमे में प्रस्तुत किया गया। जिससे उसके अपराध की पुष्टि होने में काफी सहयोग मिला।



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