गाजीपुर के पूर्व सांसद के लिए राहत भरी खबर, गैंगस्टर मामले में सजा पर अस्थाई तौर पर रोक के बाद अस्थाई तौर पर संसद सदस्यता बहाल





गाज़ीपुर। गैंगस्टर मामले में एमपीएमएलए कोर्ट से 4 साल की सजा के बाद संसद सदस्यता गंवाने वाले अफजाल अंसारी व उनके समर्थकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। इस मामले में अफजाल अंसारी को मिली सजा पर अस्थाई तौर पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुनवाई तक संसद में बैठने की छूट दे दी है। लेकिन वो मतदान आदि किसी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बसपा से सांसद चुने गए अफजाल अंसारी के खिलाफ जिले की एमएपीएमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। इसी मामले में अफजाल अंसारी के सगे छोटे भाई माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10 साल की सजा सुनाई थी। 4 साल की सजा होने के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता छिन गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट से उन्हें जमानत तो मिल गई थी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रूख किया गया और वहां से उनकी सजा पर अस्थाई तौर पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने उन्हें संसद में बैठने की इजाजत दे दी है। हालांकि फैसले में ये भी स्पष्ट किया गया है कि वो सिर्फ संसद में बैठ सकते हैं, किसी भी तरह कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते। उन्हें किसी तरह से मतदान में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी, जब तक इस मामले में कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता।



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