गाजीपुर : सरकारी स्कूल में हैंडपंप पर पानी पीने के दौरान करंट लगने से 5 साल की मासूम की मौत के मामले में 5 लाख का मुआवजा देने का निर्देश



गाजीपुर। जिले के नगसर हाल्ट स्थित उजराडीह कंपोजिट विद्यालय में बीते दिनों हैंड पंप पर पानी पीते समय करंट से 5 साल की बच्ची की मौत के मामले में मानवाधिकार सीडब्लूए की शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मृतका के परिजनों को पांच लाख रुपए का मुआवजा देने का सख्त निर्देश दिया है। बता दें कि कंपोजिट स्कूल पर लगे स्कूल में 5 साल की रागिनी पुत्री भोजा राजभर बच्ची पानी पी रही थी। लेकिन उसमें उतर रहे करंट की जद में आकर उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद मानवाधिकार सीडब्लूए के चेयरमैन योगेंद्र सिंह ने आयोग में शिकायत कर मृतका के परिजनों के लिए मुआवता व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच का निर्देश दिया। जांच में शिक्षकों व बीईओ की लापरवाही पाई गई। प्रधानाध्यापक शेषनाथ सिंह, सहायक अध्यापक विनोद सिंह, शैलेन्द्र राम तथा सुधीर कुमार की लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। साथ ही शिक्षामित्र शिवशंकर राय व शीला कुशवाहा की लापरवाही पर उनके पारिश्रमिक को अगले आदेश तक जब्त कर लिया गया। इसके अलावा स्कूल की जांच कर करंट वाले तार को हटवाने में विफल रहे खंड शिक्षा अधिकारी रेवतीपुर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति शासन से की गई है।