अगर आपके पास भी है ऐसी बुलट बाइक तो इस खबर को जरूर पढ़ें वरना जा सकते हैं 3 माह के लिए जेल, आदेश जारी
गाजीपुर। दो पहिया वाहन बुलट के साइलेंसर को मॉडिफाई कराकर तेज आवाज निकालने वालों के खिलाफ के बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में परिवहन सम्भागीय अधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका के बाद संज्ञान लेते हुए दोपहिया बाइकों व विशेषतया बुलट बाइक मालिकों द्वारा तेज आवाज निकालने के लिए साइलेंसर को बदलवाने वालों के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। बताया कि मण्डल के सभी परिवहन अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें दिये गये निर्देश के अनुपालन में गाजीपुर के सभी वाहन डीलरों को पुनः निर्देशित किया गया है कि बाइक बनाने वाली कम्पनी द्वारा बाइक में मूल रूप से लगाये गये साइलेंसरयुक्त बाइक को ही एजेंसी द्वारा खरीददार को बेचा जाएगा। बाइक के साइलेंसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद यदि बाइक स्वामी द्वारा कहीं अन्यत्र स्थान से वाहन के साइलेंसर में परिवर्तन कराया जाता है और एजेंसी पर दोबारा उसकी सर्विसिंग के लिए आता है तो सर्विसिंग न करके तत्काल जिम्मेदार अधिकारी को सूचना दी जाए। चेतावनी देते हुए कहा कि उल्लंघन की दशा में ऐसे वाहन स्वामियों के लिए भी सजा के रूप में तीन माह की जेल के साथ ही 10 हजार रूपए जुर्माना भी तय किया गया है। इसके अलावा चालक का लाइसेंस तीन माह के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा। बताया कि इसके लिए जिले के प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। अगर ऐसी कोई बाइक सड़क पर चलती मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।