लॉकडाउन में दुकानों के लिए तय हुई समय सीमा, सैदपुर में 12 तो जखनियां में 2 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें





सैदपुर। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन के दौरान सैदपुर उपजिलाधिकारी द्वारा नगर की दुकानों को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी किया गया। उपजिलाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अब तक नगर में हर तरह की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश था। लेकिन लोगों की जरूरतों व दुकानदारों द्वारा चोरी छिपे सामान बेचकर स्थिति को और गंभीर बनाने के मामले को देखते हुए अब स्थिति में बदलाव किया गया है। बताया कि नए आदेश के तहत अब नगर में सब्जी, फल व दूध जैसी आवश्यक सामानों की दुकानें रोजाना सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक खुलेंगी। वहीं किराना की दुकानें सुबह 10 दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा दवा व चिकित्सा संबंधी अत्यावश्यक सामानों की दुकानें रोजाना पूरे दिन खुलेंगी। सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अब दुकानों को खोलने का समय निर्धारित करने के बावजूद अगर शिकायत मिली कि कोई दुकानदार इन आदेशों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील किया कि वो बिना भीड़ लगाए तय समय में अपने सामान लेकर जल्द से जल्द घर पहुंच जाया करें। इस बाबत शुक्रवार को नगर में नगर पंचायत द्वारा पंपलेट भी चिपकाए गए।

जखनियां। इसी क्रम में जखनियां एसडीएम सूरज यादव ने भी तहसील क्षेत्र में दुकानों को खुलने का समय तय कर दिया है। आदेश के अनुसार अब दूध, फल व सब्जी की दुकानें सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक व किराना की दुकानें सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। उन्हें सभी संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देश देकर नियम का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया। कहा कि बिना जरूरी काम के बाहर न निकलें और बिना मास्क के किसी भी हाल में बाहर न निकलें।



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