गाजीपुर : आखिर साढ़े 3 साल बाद बच्ची को मिला न्याय, ‘बाबा’ द्वारा किए गए दुष्कर्म के बाद आरोपी को 20 साल की जेल





गाजीपुर। नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में साढ़े 3 साल के बाद आखिरकार उसे न्याय मिला और जिले के पॉक्सो अदालत प्रथम के स्पेशल जज राकेश कुमार सप्तम ने आरोपी को दुष्कर्मी करार देते हुए उसे 20 साल की कैद व 30 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की 70 प्रतिशत राशि को पीड़िता को देने का आदेश दिया है। फैसला सुनाने के लिए दुष्कर्मी को पुलिस ने अदालत से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भांवरकोल के एक गांव निवासिनी बच्ची के परिजनों ने जुलाई 2021 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर दिया था कि वो 29 जुलाई 2021 को अपनी पत्नी के साथ उसकी दवा के लिए मोहम्मदाबाद गया था और घर पर दो बहुएं और 12 साल की पोती थी। बताया कि 12 साल की बच्ची घर के दरवाजे पर ही मवेशियों की देखभाल कर रही थी। इस बीच बच्ची का बाबा लगने वाले गांव निवासी आरोपी कमलेश चौधरी ने बच्ची को आवाज देकर अपनी झोपड़ी के बाहर किसी काम के नाम पर बुलाया। उसकी नीयत से अंजान बच्ची जब वहां पहुंची तो दुष्कर्मी ने बच्ची को अपनी झोपड़ी में खींच लिया और उसका मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर उसे छोड़ दिया। करीब 10 दिन बाद 4 अगस्त को बच्ची के पेट में दर्द हुआ तो परिजनों ने उससे पूछा तो उसने उन्हें सच्चाई बताई। जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गए। उन्होंने थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद मुकदमा चला और दोनों पक्षों ने अदालत में अपने पक्ष पेश किए। उनके बहस व गवाहों को सुनने के बाद आखिरकार जज ने दुष्कर्मी को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई और 30 हजार रूपए का जुर्माना लगाया।



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