गाजीपुर : जिले में गरीब बेटियों की शादी के अनुदान के लिए शुरू हुए आवेदन, ऐसे उठाएं योजना का लाभ
गाजीपुर। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना के तहत लाभार्थी की पुत्री की शादी के लिए 20 हजार रूपए की धनराशि का अनुदान विभाग द्वारा वितरित किया जाएगा। वहीं अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों क शादी अनुदान योजना के तहत ग्रामीण व शहरी आवेदक की वार्षिक आय की सीमा 1 लाख रूपए मात्र है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि से 3 माह पूर्व एवं 3 माह बाद तक किया जा सकता है। शादी अनुदान हेतु आवेदन पत्र में पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसमें आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) द्वारा आधार कार्ड, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शादीकार्ड मूल रूप से, वर, कन्या का उम्र प्रमाण पत्र को संलग्न करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन अपने सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय एवं शहरी/नगर क्षेत्र के आवेदन अपने सम्बन्धित तहसील पर आनलाइन किये जाने की व्यवस्था है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने पिछडे़ वर्ग के इच्छुक लाभार्थियों को सूचित किया है कि जो उपरोक्त पात्रता के अन्तर्गत आने वाले सभी आवेदक अपना शादी अनुदान आवेदन पत्र वेबसाईट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन भरते हुए समस्त वांछित संलग्नकों सहित विकास खण्ड अथवा तहसील कार्यालय हेतु ऑनलाइन भरा जाना सुनिश्चित करें।