शासन से पत्र मिलते ही सीएमओ ने कर्मी को हटाया, जन्म/मृत्यु के 1 सप्ताह के अंदर पोर्टल पर पंजीकरण न होने पर होगी कार्रवाई
गाजीपुर। जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों में शत प्रतिशत जन्म/मृत्यु पंजीकरण सुनिश्चित कराए जाने के बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ देश दीपक पाल ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देशित करते हुए अगले एक सप्ताह के अंदर सभी को जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कराने को कहा है। न कराने की स्थिति में संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई के साथ ही वेतन बाधित करने की भी कार्रवाई की जाएगी। इस पर विशेष निगाह रखने के लिए सीएमओ ने अब तक कार्य देख रहे कर्मी को हटाते हुए राघवेंद्र शेखर सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी है। बताया कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा जिले में होने वाले जन्म/मृत्यु पंजीकरण के बाबत पत्र भेजा गया है। जिसमें बताया गया है कि राज्य में 83 प्रतिशत से अधिक प्रसव संस्थागत होते हैं। परंतु सभी प्रसव की जानकारी पंजीकृत नहीं हो रही है। जबकि नियमानुसार समस्त जन्म/मृत्यु की घटनाओं के साथ ही प्रतिशत का पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा साल 2024 तक निर्धारित शत प्रतिशत पंजीकरण के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई बिंदुओं पर अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त सरकारी अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी पर जन्म लेने वाले बच्चों एवं प्रसूता के डिस्चार्ज होने से पूर्व प्रत्येक दशा में नवजात का जन्म पंजीकरण सीआरएस पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। यदि जन्म की सूचना पोर्टल पर प्राप्त नहीं हुई तो ऐसी दशा में ऑफलाइन माध्यम से सूचना को इकट्ठा करके पोर्टल से प्रमाणित पत्र निर्गत किया जाए।