गाजीपुर : घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर गोली मारकर हत्या करने वाले 3 हत्यारों पर दोष सिद्ध, मिली उम्रकैद की सजा





गाजीपुर। जिले में न्यायालय ने हत्या के तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें आजीवन कारावास व सभी पर 54-54 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। ये आदेश जिले के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद मिश्र ने हत्या के मुकदमे में फैसला सुनाते हुए दिया। भुड़कुड़ा थानाक्षेत्र के जैवहरपुर नसुल्हपुर निवासी राजू चौहान को 14 जुलाई 2018 की रात में उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के भतीजे शनि चौहान ने परसपुर चौरा निवासी विमल सिंह, मुन्ना सिंह व गोलू सिंह के खिलाफ हत्या की तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में बताया था कि तीनों हत्यारे घर के बाहर शराब पी रहे थे और मेरे चाचा राजू से शराब में मिलाने के लिए पानी मांगा। जिस पर चाचा ने मना किया कि घर के बाहर शराब मत पियो और अपने घर जाकर पियो। इसी बात पर नाराज होकर बदमाशों ने तमंचा निकालकर राजू के सिर में गोली मार दी थी। इस मामले में शनि की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों को दोषी करार दिया और तीनों को उम्रकैद की सजा देते हुए सभी पर 54-54 हजार रूपए का जुर्माना लगाया और जुर्माने की 90 फीसदी राशि को पीड़ित परिजनों को देने का आदेश दिया। जिसके बाद पुलिस ने तीनों हत्यारों को अदालत से ही हिरासत में लेकर जिला जेल में भेज दिया।



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