साढ़े 7 साल बाद आया नाबालिग संग दुष्कर्म का फैसला, आरोपी को मिली 20 साल की कैद बामशक्कत, 45 हजार रूपए का जुर्माना





ग़ाज़ीपुर। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने एक नाबालिग संग दुष्कर्म के आरोपी विकास बिंद को 20 साल कैद बमशक्क्त की सजा सुनाई है, साथ ही 45 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो प्रथम एडवोकेट अनुज राय ने बताया कि सुहवल थानाक्षेत्र के एक गांव निवासिनी नाबालिग संग 18 मार्च 2015 को दुष्कर्म किया गया था। नाबालिग परीक्षा देने सुबह 8 बजे घर से गई थी, लेकिन वापस नही आई। उसने दूसरे पाली की परीक्षा भी छोड़ दी थी। जांच में पता चला कि उसकी पुत्री को विकास बिंद ले गया है। जिसके बाद मुदकमा दर्ज हुआ। बाद में छात्रा बरामद हुई। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक ने कुल 6 गवाह पेश किए। उनके बयान व दोनो पक्षों के बहस के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास व 45 हजार रूपए जुर्माने की सजा दी। उसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।



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