अतिक्रमण हटवाने पर के बाद लेखपाल पर लगे एससीएसटी एक्ट पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक


भीमापार। बीते दिनों मखदूमपुर के हलका लेखपाल पर अतिक्रमण हटवाने के बाद दर्ज हुए एससीएसटी एक्ट के मुकदमे पर हाईकोर्ट न रोक लगा दिया। गांव के एक सार्वजनिक चकरोड पर गांव के ही एक मनबढ़ दबंग ने झोपड़ी डालकर अतिक्रमण किया था। ग्रामीणों ने कई बार हटाने को कहा लेकिन उसने नहीं हटाया। जिसके बाद ग्रामीणों ने बीते दिनों सम्पूर्ण समाधान दिवस में चकरोड को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिसके बाद सैदपुर एसडीएम ने हलका लेखपाल पंकज सिंह को मौके की जांच कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। उसके अनुपालन में लेखपाल ने पुलिस बल के साथ जाकर जेसीबी से अतिक्रमण हटवा दिया। इसके बाद अतिक्रमणकारी ने लेखपाल के खिलाफ एससीएसटी धारा में मुकदमा दर्ज करा दिया। उसने आरोप लगाया कि लेखपाल द्वारा घर की महिलाओं संग बदसलूकी की गई। मुकदमा दर्ज होने के बाद लेखपाल हाईकोर्ट पहुंचे और अपील की। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पर रोक लगा दिया।