आयकर व जीएसटी पंजीयन जागरूकता को वाणिज्य कर विभाग ने लगाया शिविर, ज्वांइट कमिश्नर ने किया जागरूक
गाजीपुर। जिले के वाणिज्य कर विभाग के तत्वावधान में नगर स्थित निजी होटल में आयकर, जीएसटी पंजीयन जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें ज्वाइंट कमिश्नर द्वय एसबी सिंह व अमित पाठक ने कहा कि जीएसटी में पंजीकरण कराने के पश्चात व्यापारी को एक सामाजिक व ठोस व्यापारिक पहचान प्राप्त होती है। कहा कि इसके पंजीयन के बाद उन्हें एक से दूसरे राज्य में माल भेजने में व ईवे बिल की सुविधा के साथ रास्ते में माल की सुरक्षा भी प्राप्त होती है। कहा कि इसका पंजीयन कराने वाले के लिए न्यायालय में ये जीएसटी बिल साक्ष्य के रुप में काम आता है। कहा कि सालाना 40 लाख रुपये तक का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को तो आयकर व जीएसटी पंजीयन कराना आवश्यक है। इससे कम व्यवसाय करने वाले लोग भी स्वैच्छिक रूप से अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीकृत व्यापारी को 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा का कवरेज भी दिया जाता है। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र व एफआईआर कॉपी संलग्न करना आवश्यक है। कहा कि किसी प्रकार की असुविधा होने पर बेहिचक हमसे संपर्क करें, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जांच के दौरान कोई बिना पंजीयन का मिला तो कार्रवाई भी होगी। बताया कि इसके लिए जल्द ही जिले में अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कई व्यापारियों के सवालों का भी जवाब दिया गया। संचालन रविकांत जायसवाल ने किया।