गाजीपुर : आचार संहिता उल्लघंन के 31 साल पुराने मुकदमे से सांसद पप्पू यादव बरी, एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिया फैसला


गाजीपुर। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव मोहन ने बताया कि इस मामले में चल रहे मुकदमे में कोर्ट ने सांसद को बरी कर दिया है। बता दें कि 1993 के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव समर्थकों के भारी हुजूम के साथ बिहार से यूपी में प्रचार करने आ रहे थे। इस दौरान गाजीपुर के तत्कालीन एसपी व वर्तमान में आरपीए के डीजी पद से रिटायर्ड अरुण कुमार झा ने पप्पू यादव सहित 125 लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें सभी की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस मामले में निचली अदालत ने 2024 में उन्हें बरी कर दिया था तो एमपी-एमएलए कोर्ट में फिर से याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में एक बार फिर से कोर्ट ने पप्पू यादव को बरी कर दिया।