गाजीपुर : अब रोजगार के लिए 21 से 40 साल तक के युवाओं को सरकार बिना गारंटी दे रही 5 लाख रूपए तक का ऋण, देखें -





गाजीपुर। प्रदेश में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत पूरे प्रदेश में प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी के 5 लाख रूपए तक का ऋण दिये जाने की कवायद शुरू की है। इसके लिए आवेदक को शासन की वेबसाइट www.msme.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र के उद्योग उपायुक्त प्रवीण मौर्य ने बताया कि योजना में पात्रता के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। साथ ही उसकी आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए और उसकी शैक्षिक योग्यता कम से कम कक्षा 8 पास होना चाहिए। आवेदक को सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। इस योजना के तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम 5 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दी जाएगी और ऋण के शत-प्रतिशत ब्याज का उपादान 4 वर्षों के लिए दिया जायेगा। बताया कि इसमें किसी तरह की जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में उपायुक्त कार्यालय में या कार्यालय द्वारा जारी किए गए 7985841651, 8299469490 व 7905847009 नंबरों पर सम्पर्क किया जा सकता है।



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