देवकली : महिलाओं व छात्राओं को उनके अधिकारों के बाबत जागरूक करने को एडीजे ने लगाया शिविर, बताए अधिकार





देवकली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला जज के निर्देश पर गुरूवार की दोपहर 2 बजे स्थानीय ब्लॉक सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित इस विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम में क्षेत्र की महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया गया। जिसमें बालिकाओं को उनके अधिकारों के बाबत जानकारी देने के लिए अपर जिला व सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव विजय कुमार चतुर्थ सहित चीफ लीगल व डिफेंस काउंसिल रतन श्रीवास्तव व बतौर रिसोर्स पर्सन नवीन राय पहुंचे थे। इस दौरान आसपास के स्कूलों की छात्राओं सहित महिलाओं को जागरूक करते हुए उन्हें दहेज प्रतिषेध कानून के बारे में बताया और कहा कि दहेज लेने व देने वाले दोनों अपराधी होते हैं। इसके साथ ही पति से भरण पोषण पाने के अधिकार, पूर्व गर्भाधान व प्रसवपूर्व निदा तकनीकी, जन्म के पूर्व शिशु के लिंग परीक्षण को अपराध बताने के साथ ही वहां मौजूद महिलाओं व छात्राओं की समस्याओं को सुनकर उनके निदान के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। इस दौरान पूर्वकालिक सचिव ने बताया कि महिलाओं के अधिकारों का हनन न हो, इसके लिए आवश्यकता है कि अब महिलाएं अपने अधिकारों के बाबत जागरूक हों। यदि वो पूर्ण रूप से जागरूक होंगी तो उन्हें कानून के पास आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इस मौके पर तहसीलदार देवेंद्र यादव, नायब तहसीलदार विश्राम यादव, खंड विकास अधिकारी जमालुद्दीन, अरविंद कुशवाहा, पराविधिक स्वयंसेवक रणजीत कुशवाहा, कंचन मौर्या आदि रहे।



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