19 साल बाद आया हत्या के मामले में फैसला, सैदपुर क्षेत्र निवासी पिता-पुत्र समेत कुल 8 लोगों को उम्रकैद व 47-47 हजार का जुर्माना





सैदपुर। थानाक्षेत्र के वीरसिंहपुर गांव में 2004 में एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या करने वाले 8 हत्यारों को गाजीपुर की एससीएसटी कोर्ट के स्पेशल जज अरविंद सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 47-47 हजार रूपए का जुर्माना लगाकर पूरी राशि का 50 प्रतिशत मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 4 साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। बता दें कि मार्च 2004 में वीरसिंहपुर निवासी राजकुमार को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा गया था। जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतक की पत्नी मीरा देवी ने गांव निवासी रामबचन यादव उसके पुत्र आजाद यादव, विजय यादव, अजीत यादव बबलू, शिवभजन यादव, रामलखन यादव, शिवचरण यादव व दिनेश सिंह के खिलाफ तहरीर दी। बताया कि उसके पति की उनसे पुरानी रंजिश थी। उसी के चलते उन्होंने लाठी डंडों से पीट-पीटकर नृशंसता से राजकुमार को पीटा और दूसरे दिन उसकी अस्पताल में मौत हो गई। पूरे मामले में पुलिस मुकदमा तक नहीं दर्ज कर रही थी। जिसके बाद पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाई तो उनके निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया। उस घटना में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तभी से मुकदमा चल रहा था और 19 साल 2 महीने बाद अब जाकर इस मामले में फैसला आया, जिसमें आठों आरोपियों को न्यायाधीश ने उम्रकैद व 47-47 हजार रूपए का जुर्माना सुनाया। पूरे मुकदमे के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने कुल 9 गवाहों को पेश किया। उनकी गवाही के बाद जज ने सजा सुनाई।



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