भूतपूर्व पुलिसकर्मी की हत्या के आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिद्ध हुआ दोष, उम्रकैद के साथ 3-3 लाख का जुर्माना
गाजीपुर। जिले के फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय द्वारा मंगलवार को सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की हत्या के दो आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई, साथ ही 3-3 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया। हत्या के आरोपियों पर सजा सिद्ध होने के बाद पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। मामला करीमुद्दीनपुर के नवापुरा ताजपुर डेहमा गांव का है। जहां के निवासी सूरज यादव पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त थे। उनकी 15 जून 2014 को संघातिक हथियार से काटकर कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पुत्र शिवाजी ने थाने में गांव के ही पिता से जमीनी विवाद रखने वाले रोहित यादव रिंकल व सनी सिंह पर आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई जिले के फास्ट ट्रैक दो द्वितीय में चल रही थी, जिसमें कुल 7 गवाहों के बयान व दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्रकैद के साथ ही 3-3 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया।