रेवतीपुर : डेढ़ साल पूर्व नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म व हत्या का प्रयास करने वाले को उम्रकैद, साथ देने वाली पत्नी को 10 साल की कैद


रेवतीपुर। डेढ़ साल पूर्व 2023 में थानाक्षेत्र के एक गांव निवासिनी नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या का प्रयास करने के आरोपी को गुनहगार करार देते हुए पॉक्सो के विशेष न्यायालय ने ताउम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 45 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। इसके पूर्व इसी मुकदमे में पति का साथ देने वाली बलात्कारी की पत्नी को न्यायालय ने 10 साल की जेल और 15 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। एक गांव निवासिनी नाबालिग का नवंबर 2023 में अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था। साथ ही सुबूत मिटाने के लिए उसकी हत्या का भी प्रयास किया गया था। इस मामले में टौंगा गांव निवासी हरिशंकर राम उर्फ भकोला उर्फ साहब व उसकी पत्नी सविता देवी के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। जिसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें व बहस के साथ सुबूतों को सुनने के बाद आखिरकार पीड़िता को न्याय मिला और विशेष न्यायालय ने आरोपी हरिशंकर को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 45 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। वहीं उसके इस कृत्य में साथ देने वाली उसकी पत्नी सविता देवी को भी दोषी मानते हुए उसे 10 साल की कैद और 15 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में हरिशंकर को 1 माह व सविता को 20 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।