युवती संग दुष्कर्म करने वाले मां के ममेरे भाई को कोर्ट ने सुनाई 5 साल सश्रम कैद व 10 साल कैद की सजा, 12 हजार का लगा जुर्माना
गाजीपुर। खानपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासिनी युवती संग दुष्कर्म करने वाले उसकी मां के ममेरे भाई को गाजीपुर के जिला जज संजय कुमार ने 6 गवाहों की गवाही सुनने व तमाम दलीलों को सुनने के बाद आखिरकार दोषी माना और 5 साल तक चले मुकदमे के बाद आखिरकार उसे धारा 366 में 5 साल सश्रम कारावास व 2 हजार रूपए का जुर्माना व उसे न भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा के अलावा दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा व 10 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया। अक्टूबर 2018 में खानपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासिनी महिला ने थाने में तहरीर दिया। अपने ममेरे भाई वाराणसी चोलापुर के शिवरामपुर निवासी अखिलेश चौहान पर आरोप लगाया कि वो उसकी बेटी को लेकर भाग गया और दुष्कर्म किया। जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ था। बताया कि उसकी बेटी स्कूल गई और फिर वापिस नहीं आई तो उसने पता किया। जिसके बाद पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया था। इस मामले में 5 साल तक चले मुकदमे के बाद जिला जज संजय कुमार की अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी माना और 10 साल की जेल व 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 366 में 5 साल का सश्रम कारावास व 2 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।