बदनीयति से चाकू मारकर किशोरी का चेहरा खराब करने वाले बदमाश को 4 साल की जेल व 10 हजार रूपए जुर्माना





गाजीपुर। जिले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग को बदनीयति से चाकू मारने वाले बदमाश को 4 साल की जेल के साथ ही 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम का 75 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाएगा। 6 साल पूर्व सितंबर 2017 में मोहम्मदाबाद के एक गांव निवासिनी किशोरी को स्कूल छोड़ने के नाम पर दुल्लहपुर निवासी अरविंद राम ने उसे अपनी बाइक पर बिठाने की कोशिश कर रहा था। किशोरी के मना करने पर उसने चाकू निकालकर उसके चेहरे पर वार करके लहूलुहान कर दिया और फरार हो गया। जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और 7 गवाहों की गवाही के बाद पॉक्सो के विशेष जज राकेश कुमार ने उसे 4 साल की कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।



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