गाजीपुर : पॉक्सो के आरोपी अबुल अंसारी को कोर्ट ने माना दोषी, 10 सालों बाद 4 साल की सश्रम कैद व लगाया जुर्माना


गाजीपुर। जिले में अदालत ने पॉक्सो के मामले में करीब 10 साल बाद आरोपी को 4 साल की सश्रम कैद व 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। वर्ष 2015 में नाबालिग संग अश्लील हरकत के मामले में पीड़िता के परिजनों ने बड़ापुरा निवासी अबुल आश अंसारी उर्फ आशी के खिलाफ पॉक्सो आदि एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद न्यायालय में तमाम गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय ने आखिरकार 10 सालों बाद फैसला दिया। जिसमें आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 4 सालों के सश्रम कैद व 10 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाते ही पुलिस ने अदालत से ही उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया।
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