सरकारी तंत्र को सुचारू रखने को 6 माह के लिए योगी सरकार ने लगाया एस्मा, हड़ताल करने पर गिरफ्तार होंगे आवश्यक कार्य में जुटे कर्मचारी
लखनऊ। कोरोना महामारी के दौरान सरकारी मशीनरी को सुचारु रखने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में 6 माह के लिए एस्मा यानी एसेशनल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट लागू कर दिया है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद राज्य में अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी छुट्टी एवं हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। साथ ही सभी अति आवश्यक कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जो कर्मचारी आदेशों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि एस्मा भारतीय संसद द्वारा संकट की घड़ी में कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू कर दिया गया था। एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से सूचित किया जाता है। इस बात की अधिसूचना भी अखबारों के माध्यम से जारी किए जाने का निर्देश दिया गया है। किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा यह कानून अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनका यह कदम अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है। एस्मा कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार भी किया जा सकता है।