गरीबों के हिस्से के 42 कुंतल अनाज की कालाबाजारी करने वाले कोटेदार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज





सादात। क्षेत्र के प्यारेपुर के कार्डधारकों में वितरित करने के लिए प्राप्त 42 कुंतल खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले कोटेदार के खिलाफ बहरियाबाद थाने में गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया है। डीएम के आदेश एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार जखनियां के पूर्ति निरीक्षक की तहरीर के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर बहरियाबाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। प्यारेपुर के कार्डधारकों ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी कि गांव के उचित दर की दुकान संचालक वंशराज द्वारा राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, घटतौली की भी शिकायत की थी। इसी क्रम में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जखनियां के पूर्ति निरीक्षक प्रवीण कुमार गुप्ता ने बीते दिनों स्थलीय निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वितीय चरण के खाद्यान्न का वितरण माह दिसम्बर 2022 के द्वितीय चरण में हो रहा है। साथ ही कोटेदार द्वारा कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से 1-2 किलो कम देकर घटतौली की गई है। विक्रेता द्वारा अन्त्योदय कार्डधारकों हेतु चावल 7.50 कुंतल 15 बोरी में एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों हेतु 34.50 कुंतल 69 बोरी में यानी कुल 42 कुंतल खाद्यान्न को वितरित न करते हुए खाद्यान्न की कालाबाजारी की गई है। इसके लिए दोषी प्यारेपुर के कोटेदार वंशराज के विरुद्ध तहरीर देकर पूर्ति निरीक्षक प्रवीण गुप्ता ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में एफआईआर दर्ज कराया। बहरियाबाद एसओ संदीप कुमार ने बताया कि कोटेदार के विरुद्ध केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।



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