महिला संग दुष्कर्म के आरोपी को करीब 9 सालों बाद मिली 7 साल की सश्रम कैद, 2013 का है मामला
गाजीपुर। सुहवल थानाक्षेत्र के एक गांव निवासिनी महिला संग दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ आखिरकार करीब 9 सालों के बाद अपराध साबित हो गया और न्यायालय द्वारा आरोपी को 7 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई। मार्च 2013 में महिला के खिलाफ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। जिसमें पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में विचाराधीन था। इस मामले में सुनवाई करते हुए तमाम साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव द्वारा आरोपी सुहवल निवासी लालमोहर राम को 7 साल का सश्रम कारावास दिया गया। इसके अलावा इस मामले में शामिल आरोपी के परिवार व पहचान के 5 लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत न मिलने पर रिहा कर दिया गया।
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