अबकी एक ही बैलेट बॉक्स में पड़ेंगे सभी के मतपत्र, इन खास बातों को नजरअंदाज करने पर निरस्त हो सकता है नामांकन - जिला निर्वाचन अधिकारी





सैदपुर। आगामी पंचायत चुनावों में अब बहुत कम समय बचे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन चुनाव को पूरी तरह से पारदर्शी व शांतिपूर्ण बनाने को रोजाना बैठकें व जागरूकता सभाएं आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में सोमवार को नगर स्थित तहसील सभागार में संभावित प्रत्याशियों संग बैठक करने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक पहुंचे। संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नामांकन के बाबत कहा कि 17 व 18 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक संबंधित ब्लॉक मुख्यालय में नामांकन होगा। अपने पूरे अभिलेख लेकर पहुंचें क्योंकि छोटी सी गलती भी नामांकन खारिज करा सकती है। नामांकन के बाद चुनाव प्रचार शुरू करें। किसी भी हाल में आचार संहिता का उल्लंघन न हो। बिना इजाजत जुलूस, सभा आदि का आयोजन न करें। प्रचार करते समय जिला पंचायत प्रत्याशी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को वाहन से प्रचार की अनुमति नहीं है। बताया कि दीवारों पर किसी भी हाल में वाल राइटिंग करके प्रचार न करें, आयोग द्वारा सख्त मनाही है। इसके अलावा किसी के घर पर बिना उसकी इजाजत के झंडा या प्रचार न लगाएं। व्यक्ति आक्षेप, जातीय टिप्पणी आदि नहीं होनी चाहिए। बिरहा, लड़कियों को बुलाकर नृत्य आदि किसी भी हाल में न कराएं। ऐसा पाए जाने पर नामांकन तक खारिज किया जा सकता है। बताया कि 29 अपै्रल को मतदान होगा। बताया कि आयोग द्वारा इस बार परिवर्तन किया गया है। ऐसे में हर बूथ पर पोलिंग पार्टियों को दो-दो बैलेट बॉक्स दिए जाएंगे, जिसमें एक अगर भर जाएगा तो दूसरे का प्रयोग होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये संदेह न रखे कि दूसरा बैलेट बॉक्स खाली क्यों है। बताया कि अबकी बार जिपं सदस्य, बीडीसी, प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए मतदाता पर्चियां एक ही बॉक्स में डाली जाएंगी। कहा कि मतदान के दौरान बूथ से 200 मीटर दूर तक कोई भी प्रत्याशी या एजेंट अपना टेबल आदि नहीं लगा सकेगा। कहा कि मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने के लिए भी किसी भी तरह से प्रत्याशी द्वारा वाहन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर किसी को कोई पहुंचाता मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहा कि मतगणना के दौरान भी मौके पर एजेंट या प्रत्याशी ही मौजूद होगा। एसपी ओपी सिंह ने कहा कि जिले में कोई भी जिलाबदर व्यक्ति मौजूद नहीं रह सकेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जानकारी में हो तो जरूर बताएं। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं रहेगा। लेकिन अगर शादी या किसी की मौत में कोई बाहरी व्यक्ति आया हो तो इसकी सूचना तत्काल दें। कहा कि मतदान के दौरान अगर कोई वाहन मतदान प्रभावित करने में पाया गया तो उसे तत्काल सीज करने के साथ ही वाहन स्वामी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके पश्चात डीएम व एसपी ने प्रत्याशियों से सवाल पूछने को कहा। बूथ के 200 मीटर के अंदर प्रत्याशी के घर होने के सवाल पर कहा कि ऐसी स्थिति में उक्त व्यक्ति अपने घर के अंदर ही रहेगा और घर में किसी भी तरह की प्रचार सामग्री मौजूद न हो। चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन किसी भी तरह की कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। ऐसे में प्रत्याशी व उनके समर्थकों की समझदारी ही उन्हें कार्रवाई से बचा सकती है। इस मौके पर एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पवन कुमार मीणा, उपजिलाधिकारी विक्रम सिंह, क्षेत्राधिकारी बीएस वीर कुमार, कोतवाल राजीव सिंह, लेखपाल धीरेंद्र सिंह, सर्किल के सभी थानों के थानाध्यक्ष, प्रत्याशी आदि रहे।



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