गाजीपुर : 2021 में बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल के मामले में दो स्कूलों की कुर्की को गैंगस्टर कोर्ट ने सही माना, याचिका खारिज
गाजीपुर। बीते दिनों बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल कराने के आरोप में छावनी लाइन स्थित बुद्धं शरणं इंटर कॉलेज व वहीं के ग्लोरियस पब्लिक स्कूल के खिलाफ हुई कार्रवाई के मामले में जिले के गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने बड़ा कदम उठाया है। नकल कराते हुए पकड़े जाने पर जिलाधिकारी ने दोनों स्कूलों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया था। जिसके बाद डीएम के कुर्क करने के आदेश के खिलाफ पारसनाथ कुशवाहा ने गैंगस्टर कोर्ट के स्पेशल जज की अदालत में याचिका दाखिल की थी और कुर्की का आदेश खत्म करने की अपील की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए स्पेशल जज ने नकल माफिया की याचिका को खारिज करते हुए कुर्की को सही मानते हुए बहाल कर दिया।