करंडा निवासी दुष्कर्मी के खिलाफ 9 साल बाद आया फैसला, 7 साल की कैद व 5 हजार का जुर्माना





गाजीपुर। दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के आरोपी को मुकदमे में दोषी पाए जाने के बाद न्यायालय ने क्षेत्र के करंडा निवासी अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को अपराधी करार देते हुए उसे 7 साल की कैद व 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। 2015 में करंडा थाने में रामनाथपुर गोशंदेपुर निवासी फेंकन राम पुत्र रामअवध राम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें तमाम दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने फेंकन को दोषी पाया और उसे 7 साल की सजा देते हुए 5 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। जिसे अदा न किए जाने पर 3 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश दिया है।



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