यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते 3 दिनों का हुआ लॉकडाउन, अब शुक्र की शाम से मंगलवार की सुबह तक बंद रहेगा यूपी, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
लखनऊ। कोरोना के कहर के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से सूबे में सप्ताह के तीन दिन लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। पहले उत्तर प्रदेश में दो दिन यानि वीकली लॉकडाउन शनिवार और रविवार का लागू था, लेकिन अब ये लॉकडाउन बढ़ाकर तीन दिनों यानि कि शुक्रवार की शाम 8 बजे से शुरू होकर मंगलवार की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, इसको लेकर भी सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। उन समस्त इलाकों में जहां पर पॉजिटिव केस मिले हैं, उनके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों को क्वारंटाइन और आइसोलेट किया जाएगा, साथ ही उनका टेस्ट कराया जाएगा। ऐसे स्थान जहां-जहां भीड़ जमा होने के मामले पाए जाते हैं, जहां व्यक्तिगत एवं पारिवारिक रूप से उनकी मदद नहीं की जा सकती है, वहां पर कोरोना के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन बनाये जाएं ताकि संक्रमण को बाहर फैलने से रोका जा सके। सामुदायिक स्वयंसेवक, नागरिक, सामाजिक संगठनों, पूर्व सैनिक, स्थानीय एनएसएस केंद्रों को कंटेनमेंट कार्यवाही के सतत प्रबंधन के लिए शामिल किया जाये। साथ ही समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित करने और टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। बताया कि इन तीन दिन के लॉकडाउन में कहां बैन रहेगी और कहां छूट मिलेगी। लॉकडाउन के प्रतिबंध के दौरान, राज्य में दुकानें, मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थान बंद रहेंगे, साथ ही सिनेमा हॉल, बार, खेल कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल प्रतिबंधित रहेंगे। संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, सेवा, पुलिस, अग्नि, बैंक, विद्युत, जल एवं सिंचाई, पब्लिक परिवहन के निर्धारित संचालक, आवश्यक सेवाएं और गतिविधियां रहेंगी। इस प्रकार की सेवाएं सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में लागू होंगी। सार्वजनिक परिवहन रेलवे, मेट्रो, बस क्षमता का 50 फीसदी यात्रियों के साथ संचालित की जाएंगी। जरूरी सामान के परिवहन के साथ-साथ अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर संचालन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय अपनी क्षमता में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही संचालित होंगे। समस्त औद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रतिष्ठान सरकारी और निजी दोनों अपने कार्य बल के साथ भौतिक दूरी मानदंडों के अनुरूप कार्य करेंगे। बताया कि ये प्रतिबंध आगामी 14 दिनों तक लागू रहेंगे। यहां तक कि कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए जाने के पहले एक सार्वजनिक घोषणा की जाए और उसके औचित्य को रेखांकित करते हुए उसी तरह के प्रतिबंध लागू किए जाएं, जो स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हों।