गाजीपुर : दहेज हत्या के आरोपी पर साबित हुआ दोष, सश्रम उम्रकैद की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना





गाजीपुर। सदर थानाक्षेत्र के नागतारा निवासी दहेज हत्या के आरोपी के खिलाफ न्यायालय द्वारा फैसला देते हुए उसे दोषी करार दिया गया और उसे आजीवन सश्रम कैद की सजा के साथ ही 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। आदेश के बाद पुलिस ने उसे जेल से ही गिरफ्तार कर लिया और जेल ले गई। वर्ष 2018 में सदर कोतवाली में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। जिसमें भोला बिंद पुत्र बल्ली बिंद आरोपी था। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और गवाहों को सुना। इसके बाद आरोपी भोला बिंद को दोषी पाया। जिसके बाद सजा सुनाते हुए अदालत ने धारा 308बी में 8 साल की सश्रम कैद, धारा 498ए में दो साल की सश्रम कैद व डीपी एक्ट में एक साल की सश्रम कैद की सजा सुनाने के साथ ही दो धाराओं में 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया।



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