गाजीपुर : व्यवसायिक वाहन मालिकों को सरकार ने दी बड़ी राहत, वाहनों के बकाया टैक्स में छूट के लिए शुरू की एकमुश्त समाधान योजना
गाज़ीपुर। यूपी सरकार के परिवहन विभाग ने व्यवसायिक वाहनों के बकाया कर और विलंब शुल्क पर छूट प्रदान करने के लिए 6 नवंबर से एकमुश्त समाधान योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत वाहन मालिक अपने वाहनों के बकाया कर पर राहत पा सकते हैं। इस बाबत एआरटीओ रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि व्यवसायिक वाहन स्वामी अपने वाहनों का पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत बकाया कर जमा करने पर टैक्स में छूट दी जाएगी। 7500 किग्रा तक यात्रा भार वाले हल्के मोटर वाहनों के लिए 200 रुपये और शेष भार वर्ग के वाहनों के लिए 500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। बताया कि यह योजना तीन माह तक ही रहेगी। जिन वाहन स्वामियों के वाहनों पर बकाया कर या जुर्माना लगा हुआ है, वो इसका लाभ उठा सकते हैं।
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