लॉक डाउन में काफी बदल गया रेलवे, 1 जून से इन खास शर्तों के साथ पूरे देश में चलेंगी 200 यात्री ट्रेनें, वाराणसी मंडल के इन स्टेशनों पर खुल रहे आरक्षण केंद्र





वाराणसी। भारतीय रेलवे आगामी 1 जून से पूरे देश में आमजन के लिए 200 यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है। जिसके लिए बीते 21 मई से ऑनलाइन तरीके से व 22 मई से सीमित आरक्षण काउंटरों से टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी गई। वहीं 1 जून से चलने वाली इन ट्रेनों के बाबत रेलवे ने लिस्ट भी जारी कर दी है। ये 200 यात्री ट्रेनें पहले से चलाई जा रहीं 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों और श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त चलेंगी। जिनमें वातानुकूलित व शयनयान के अलावा जनरल कोच भी होगा। रेलवे की ओर से जारी इस सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जन शताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम शामिल हैं। नई व्यवस्था के तहत इन ट्रेनों में यात्रा के लिए हर तरह की बोगियों में (वातानुकूलित हो या सामान्य) पहले से ही सीट आरक्षित करानी होगी। जबकि अब तक सिर्फ स्लीपर व एसी कोच में ही सीट आरक्षित होती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के प्रमुख स्टेशन क्रमशः मंडुवाडीह, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा, सीवान, देवरिया, मऊ व आजमगढ़ के कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केन्द्रों को सिंगल शिफ्ट में यानी सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खोला जा रहा है। इसके अलावा इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए रेल प्रशासन ने पैसेंजर गाइडलाइन भी जारी किया है। जिसमें - 1. रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का प्रवेश और निकास अलग-अलग द्वार से होगा। स्टेशनों एवं ट्रेनों में मानक समाजिक दूरी और रक्षा,सुरक्षा और स्वच्छता प्रोटोकाल का पालन किया जायेगा। इसके अलावा केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। .......................................... 2. ट्रेन पर चढ़ने के पूर्व सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से जाँचा जाएगा और केवल लक्षण न पाए जाने वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। लक्षण पाए जाने वाले यात्री को टिकट कैंसिलेशन पर पूरा रिफण्ड मिलेगा। यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुँचना होगा। .......................................... 3. सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क पहनना होगा साथ ही स्टेशन और ट्रेनों के अंदर भी समाजिक दूरी का पालन करना होगा। अपने गंतव्य पर पहुँचने पर यात्रियों को राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकाल का पालन करना होगा। .......................................... 4. ट्रेन के भीतर रेलवे द्वारा किसी भी तरह के लिनेन, कंबल व पर्दे आदि उपलब्ध नहीं कराए जायेंगे। यात्रियों को अपने साथ अपना लिनेन, भोजन व पानी साथ रखना होगा। एसी कोचों के भीतर का तापमान उपयुक्त रूप से नियंत्रित रखा जाएगा। यात्रियों को कम सामान के साथ सफर करने की सलाह दी जाती है। .......................................... 5. नियमित ट्रेनों में स्वीकृत सभी कोटे की अनुमति दी जाएगी और सीमित संख्या में आरक्षण काउण्टर संचालित किये जा रहे हैं। ट्रेन के प्रस्थान करने के कम से कम 4 घंटे पहले पहला चार्ट तैयार किया जाएगा। ट्रेन में कोई भी अनारक्षित कोच नहीं होगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाना स्थानीय राज्य सरकारों द्वारा जारी रहेगा। .......................................... 6. अग्रिम आरक्षण की अवधि अधिकतम 30 दिनों की होगी तथा मौजूदा नियमों के अनुसार आरएसी और प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। आरएसी एवं प्रतीक्षा सूची के टिकट धारकों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नही होगी। कोई भी अनारक्षित टिकट जारी नहीं किया जायेगा और यात्रा के दौरान भी किसी यात्री को कोई टिकट जारी नहीं किया जायेगा। .......................................... 7. यात्रियों से सम्बंधित रियायतों के अंतर्गत नियमित ट्रेनों में स्वीकृत सभी कोटे की अनुमति दी जाएगी और दिव्यांगजन को केवल 4 श्रेणियों एवं रोगियों की 11 श्रेणियों में रियायत दी जाएगी। टिकट रद्दीकरण और वापसी के लिए रेलवे यात्री नियम 2015 लागू होगा। .......................................... 8. अन्य नियमित यात्री सेवाएं, जिसमें सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेने हैं, यात्री और उपनगरीय रेल सेवाएं अगले निर्देश तक रद्द रहेंगी। आईआरसीटीसी केवल सीमित ट्रेनों में भुगतान के आधार पर खाने-पीने और सीलबंद पीने के पानी की व्यवस्था करेगी।



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