शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण करने वाले दुष्कर्मी को 10 वर्ष की कैद व जुर्माना
नोनहरा। नाबालिग को शादी का झांसा देकर लम्बे समय तक उसका यौन शोषण करने के एक सनसनीखेज मामले में गाजीपुर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पाक्सो, प्रथम) राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने बुधवार को आरोपी को 10 वर्ष की कड़ी कैद के साथ 22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार मामला नोनहरा थाना-क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ की एक 15 वर्षीया नाबालिग किशोरी को गाँव का ही एक युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। बाद में नाबालिग पीड़िता के पिता द्वारा नोनहरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने पीड़िता का न्यायालय में बयान दर्ज कराया। जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में धारा 363, 366 और पाक्सो एक्ट के तहत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 8 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। बुधवार को दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया।