सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से संसद में अफजाल अंसारी नहीं ले सके शपथ, अब कोर्ट का रूख अख्तियार करेंगे सांसद





गाजीपुर। गाजीपुर लोकसभा से सांसद चुने जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते अफजाल अंसारी को देश की संसद में शपथ नहीं दिलाई गई। जिसके चलते जिले सहित पूरे पूर्वांचल में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वहीं अफजाल अंसारी अब इस कार्यवाही के चलते कोर्ट की शरण लेंगे। बता दें कि देश के सभी सांसदों को संसद में शपथ दिलाई गई। लेकिन अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा होने व सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस सजा पर कोर्ट द्वारा अस्थाई तौर पर रोक लगाने के बाद दिए गए आदेशों के अनुपालन में अफजाल अंसारी को शपथ नहीं दिलाई गई। जबकि अफजाल अंसारी शपथ ग्रहण कराने का इंतजार करते रहे और जब यूपी के आखिरी सांसद के रूप में छोटेलाल की भी शपथ पूरी हो गई तो अफजाल अंसारी सदन से चले गए। बता दें कि अफजाल अंसारी को हुई सजा के बाद उनकी संसद सदस्यता छिन गई थी। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए सजा पर अस्थाई रूप से रोक लगाते हुए सशर्त उनकी सजा वापिस दिलाई थी। जिसमें आदेश दिया था कि जब तक सजा पर आखिरी निर्णय नहीं आ जाता, तब तक अफजाल अंसारी संसद की किसी भी तरह की कार्यवाही या वोटिंग आदि में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसी फैसले के बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भी संसद की ही कार्यवाही का हिस्सा मानते हुए अफजाल अंसारी को शपथ नहीं दिलाई गई। शपथ न दिलाए जाने को लेकर सांसद कोर्ट का रूख कर सकते हैं।



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