किशोरी संग सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में स्पीडी ट्रॉयल पूरा, कुछ माह के अंदर दोनों दुष्कर्मियों को 20-20 साल की सजा व 45-45 हजार जुर्माना





गाजीपुर। जिले के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार सप्तम ने नाबालिग संग दुष्कर्म करने वाले दो दुष्कर्मियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की जेल के साथ ही 45-45 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। बीते साल 19 जून की रात में रेवतीपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासिनी किशोरी के साथ गांव के अनूप यादव व मिंटू राजभर ने तब दुष्कर्म किया था, जब वो अपने चाचा के घर से अपने घर आ रही थी। दोनों बदमाशों ने उसे जबरिया उठाया और 500 मीटर दूर ले जाकर उसक साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद धमकी देते हुए फरार हो गया। किशोरी का शोर सुनकर वहां पहुंचे ग्रामीण उसे लेकर गांव गए। इसके बाद परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया और तभी से सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों को दुष्कर्मी पाते हुए 20-20 साल की जेल व 45-45 हजार रूपए का जुर्माना लगाया और उसके 75 फीसदी राशि को पीड़िता को देने का आदेश दिया। आदेश देने के बाद पुलिसकर्मियों ने दोनों दुष्कर्मियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।



अन्य समाचार
फेसबुक पेज
<< मोदी सरकार 2.0 के अंतिम बजट पर शुरू हुई प्रतिक्रियाएं, सीएस ने बताई बजट की बारीकियां
जखनियां : मां काली मंदिर का ताला तोड़कर प्रतिमा पर सजाए गए जेवर, मंदिर का घंटा व दान पेटिका चोरी >>