अफजाल अंसारी फिर लड़ेंगे चुनाव या छिन जाएगी संसद सदस्यता, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सजा खत्म करने व सजा बढ़ाने की याचिकाओं पर होगी सुनवाई





गाजीपुर। बसपा सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में हुई सजा के मामले में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई होने वाली है। जिसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा हुई थी। जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद हो गई थी और लोकसभा चुनाव लड़ने पर रोक लग गई थी। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था तो उनकी सजा पर अस्थाई रोक लगाई गई, जिसके बाद उनकी सदस्यता बहाल की गई थी। इस सदस्यता के बहाल होने के बाद सपा ने उन्हें गाजीपुर लोकसभा से अपना प्रत्याशी बना दिया था। लेकिन इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी ने याचिका दाखिल की थी। एक तरफ अफजाल अंसारी अपनी सजा को खत्म कराने के लिए याचिका दाखिल की है तो दूसरी तरफ उनकी 4 साल की सजा को बढ़ाने के लिए पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार ने भी याचिका दाखिल की है। दोनों याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई करेगी। जिसके बाद कोर्ट के निर्णय पर ही तय है कि अफजाल अंसारी लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर हाईकोर्ट उन्हें पूरी तरह से दोषमुक्त करेगा, तभी वो चुनाव लड़ पाएंगे। अन्यथा वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बताया जा रहा है कि आगामी 2 से 3 दिनों में ही कोर्ट इसमें अंतिम निर्णय दे सकता है। बता दें कि गैंगस्टर एक्ट में न्यूनतम दो साल की सजा है, ऐसे में अगर कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा को कम भी किया तो भी वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। क्योंकि दो साल की सजा होने पर भी वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रह जाएंगे।



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