सावधान! मुफ्त राशन योजना का लाभ उठाने वाले ऐसे अपात्रों से अब वसूली करेगी सरकार



बिंदेश्वरी सिंह की खास खबर



खानपुर। अपात्र होते हुए भी राशन कार्ड बनवाकर सरकारी राशन डकारने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने अपना राशनकार्ड अभी तक निरस्त नहीं कराया है, उनके अपात्र पाए जाने गेहूं के लिए 24 व चावल के लिए 32 रुपये प्रति किलो वसूले जाएंगे। जब से उनके राशनकार्ड बने है तब से लेकर जुर्माने की तारीख तक उनके द्वारा लिए गए अनाजों की कीमत वसूली जाएगी। ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड एक सप्ताह में सरेंडर करने की चेतावनी दी गई थी। अपात्रों की श्रेणी में परिवार के किसी सदस्य के आयकरदाता होने, चार पहिया वाहन या ट्रैक्टर, हार्वेस्टर होने, एसी, दो एकड़ जमीन, वकील, सरकारी नौकरी, विदेश में नौकरी, आईफोन, बुलेट, पांच केवी या उससे अधिक क्षमता का जेनेरेटर होने पर भी व्यक्ति अपात्र होगा। इसके अलावा एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, दुकान व कामर्शियल भवन होने, दो लाख से अधिक सालाना आय होने पर भी उसे अपात्र माना जाएगा। प्रदेश सरकार ने कोविड काल में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन वितरित किया है। प्रदेश में दोबारा सरकार बनने पर इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। इस समय ग्राम सचिव कोटेदार और लेखपालों गांव-गांव जाकर अपात्रों का चयन रहे हैं। उन पर ग्रामीण सूची बनाने में भेदभाव का आरोप लगा रहे है। कोटेदार या ग्राम प्रधान के कृपापात्र अपात्र यदि राशन कार्ड जमा नही किये तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान के साथ कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। आपूर्ति निरीक्षक सैदपुर परवेज असलम ने बताया कि सैदपुर ब्लाक में कुल अंत्योदय के 2575 और पात्र गृहस्थी के 39126 कार्डधारकों में अभी तक मात्र 90 लोगों ने अपने राशनकार्ड सरेंडर किये हैं।



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