सैदपुर क्षेत्र में नाबालिग संग दुष्कर्म व हत्या का प्रयास करने वाले दुष्कर्मी को आजीवन कारावास, जुर्माना





सैदपुर। सैदपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासिनी नाबालिग संग दुष्कर्म करने के बाद हत्या का प्रयास करने के आरोपी को आखिरकार न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को ये सजा हुई है। सैदपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासिनी संग दुष्कर्म के बाद हत्या का प्रयास करने के आरोप में बौरवां स्थित नंदरौल गांव निवासी शैलेश कुमार पुत्र किशुनदेव राम के खिलाफ पॉक्सो सहित 307 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में धारा 307 में न्यायालय द्वारा आरोपी को 10 साल की कैद व 10 हजार रूपए का जुर्माना और पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। दोनों मामलों में जुर्माना न चुकाने के एवज में एक माह व 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।



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