जमानियां में हत्या के मामले में मां-बाप सहित पुत्र व पुत्री को मिली उम्रकैद की सजा, 20 हजार का जुर्माना





गाजीपुर। जिले के न्यायालय में विचाराधीन हत्या के मामले में मां-बाप सहित उनके पुत्र व पुत्रियों को ताउम्र जेल काटने की सजा मिली है। साथ ही 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 महा अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। जमानियां में 2020 में हुई एक हत्या के मामले में दर्ज मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें बरूईन निवासी भीष्मदत्त तिवारी पुत्र स्व. हरिहर सहित उसकी पत्नी रोशनावती देवी, उसका बेटा विद्यासागर उर्फ गनेश तिवारी व बेटी कुसुमलता तिवारी उर्फ दीपू हत्यारोपी थे। उन पर मुकदमा चलने के दौरान पुलिस की मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के बाद मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया और चारो को उम्रकैद व 20 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।



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