गाजीपुर : 8 सालों बाद किशोरी को मिला न्याय, घर में खींचकर कपड़े फाड़ने वाले को स्पेशल कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा





गाजीपुर। जिला न्यायालय स्थित पॉक्सो के स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग संग छेड़खानी करने वाले को दोषी मानते हुए उसे 5 साल की कैद व 11 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। 2 मार्च 2017 को बरेसर क्षेत्र के एक गांव निवासिनी 13 वर्षीय किशोरी ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। उसी समय रास्ते में आरोपी धीरज सिंह ने उसे अपने घर में खींच लिया और उसके साथ छेड़खानी करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। किसी तरह से बचकर किशोरी अपने घर गई और परिजनों को पूरी बात बताई। जिसके बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद जून 2017 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद सुनवाई करते हुए स्पेशल जज ने अभियोजन के 6 गवाहों सहित दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और इसमें फैसला देते हुए आरोपी धीरज सिंह को दोषी करार दिया। इसके बाद उसे 5 साल की कैद सहित 11 हजार रूपए कए जुर्माना लगाया। सजा सुनाने के बाद पुलिस ने उसे अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया और जेल ले गई।



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