गाजीपुर : दहेज उत्पीड़न के मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा, सगे भाई-बहन सहित 3 को जेल व जुर्माना





गाजीपुर। दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए दो महिलाओं सहित कुल 3 को दोषी करार दिया और उन्हें कुल 3 वर्ष की कैद सहित कुल 10-10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। न्यायालय में चल रहे दहेज निषेध अधिनियम व 498ए के तहत एक मुकदमे में न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा। इसके बाद आज फैसला सुनाते हुए कमलेश राम पुत्र चुल्हन राम, कंचन उर्फ रिंकू पत्नी राजेश तथा शिमला पुत्री चुल्हन निवासी शंकरपुर थाना बाँसडीह बलिया को 498ए में 2 साल की जेल व 5-5 हजार रूपए का जुर्माना सहित डीपी एक्ट में 1 वर्ष की जेल व 5-5 हजार रूपए के जुर्माने का दंड दिया। जुर्माना न अदा कर पाने पर दोनों मामलों में एक-एक माह की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतने का आदेश दिया है।



अन्य समाचार
फेसबुक पेज
<< गाजीपुर : जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने किया जिला जेल का सघन निरीक्षण, बैरकों की ली तलाशी
सिधौना : लोगों का कैसे करे उपचार, जब अठगांवा का ये आयुर्वेदिक अस्पताल खुद ही है बीमार, किसी तरह जान दांव पर लगाकर अस्पताल में बैठते हैं कर्मी >>