जमीनी विवाद में अधेड़ की हत्या करने वाले पिता-पुत्र को 7 साल कैद-बा-मशक्कत, 2-2 लाख रूपए का जुर्माना
गाजीपुर। जिले के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ दुर्गेश की अदालत ने गुरुवार को जमीनी विवाद को लेकर हत्या के मामले में पिता पुत्र को 7 साल की कड़ी कैद के साथ 2-2 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है, साथ ही अर्थदंड की धनराशि से 80 प्रतिशत मृतक के उत्तराधिकारी को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना मरदह निवासी पंडिता के विजय यादव ने 13 अगस्त 2014 को इस बात का तहरीर दिया कि सुबह 8ः30 बजे उसके पिता रामकृत यादव व भाई उदय खेत पर काम कर रहे थे। उसी समय उसके गांव के ही सुरेश यादव तथा उनका लड़का रामध्यान यादव गाली देते हुए फावड़ा से रामध्यान को मार दिए तथा मिंटू उर्फ उपेंद्र यादव व सुभाष यादव ने लाठी डंडे से मारे पीटे, जिससे रामकृत घायल हो गए। गांव वालों की मदद से अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश हुआ। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकान्त सिंह ने कुल 7 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। गुरुवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी मिंटू उर्फ उपेंद्र यादव व सुभाष यादव को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वहीं पिता पुत्र सुरेश यादव व रामध्यान यादव को सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।