जीएसटी व आयकर के पंजीयन से मिलती है ठोस व्यापारिक पहचान व चौतरफा सुरक्षा - डिप्टी कमिश्नर
देवकली। जिले के वाणिज्य कर विभाग के तत्वावधान में नंदगंज में आयकर, जीएसटी पंजीयन जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें डिप्टी कमिश्नर श्यामाकान्त यादव ने कहा कि जीएसटी में पंजीकरण कराने के पश्चात व्यापारी को एक सामाजिक व ठोस व्यापारिक पहचान प्राप्त होती है। कहा कि इसके पंजीयन के बाद उन्हें एक से दूसरे राज्य में माल भेजने में व ईवे बिल की सुविधा के साथ रास्ते में माल की सुरक्षा भी प्राप्त होती है। कहा कि इसका पंजीयन कराने वाले के लिए न्यायालय में ये जीएसटी बिल साक्ष्य के रुप में काम आता है। श्री यादव ने कहा कि सालाना 40 लाख रुपये तक का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को तो आयकर व जीएसटी पंजीयन कराना आवश्यक है। इससे कम व्यवसाय करने वाले लोग भी स्वैच्छिक रूप से अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीकृत व्यापारी को 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा का कवरेज भी दिया जाता है। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र व एफआईआर कॉपी संलग्न करना आवश्यक है। सहायक आयुक्त मिथिलेश कुमार बरनवाल ने कहा कि किसी प्रकार की असुविधा होने पर बेहिचक हमसे संपर्क करें, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जांच के दौरान कोई बिना पंजीयन का मिला तो कार्रवाई भी होगी। बताया कि इसके लिए जल्द ही जिले में अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कई व्यापारियों के सवालों का भी जवाब दिया गया। इस मौके पर व्यापार मण्डल के चन्द्रकांत जायसवाल, अध्यक्ष रामसेवक जायसवाल, आयुष तुलस्यान, राजीव रंजन, विनोद विश्वकर्मा, राहुल जायसवाल, घनश्याम जायसवाल, त्रिलोकी नाथ गुप्ता, राजेश जायसवाल, पारसनाथ गुप्ता, लक्ष्मण यादव, मनोज गुप्ता, श्रेयांश बरनवाल, अशोक कुमार कुशवाहा आदि रहे। अध्यक्षता आयकर जीएसटी के वित्तीय सलाहकार रविकांत जायसवाल व संचालन मधुकांत जायसवाल ने किया।