मानवता को शर्मसार करने वालों के डीएम ने बांधे हाथ, जिले भर के निजी एंबुलेंसों की दरें तय, अब ज्यादा लेने पर यहां करें फोन
गाजीपुर। आपदा में अवसर ढूंढने वालों की कारस्तानियां इन दिनों मानवता को भी शर्मसार कर दे रही हैं। कोई ऑक्सीजन सिलिंडर को ब्लैक कर रहा है तो कोई मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के बदले में मनमानी कीमत मांग रहा है और न देने पर एंबुलेंस से उतार दे रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटे डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने ऐसे लोगों पर लगाम कसने के लिए एक नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत उन्होंने जिले भर में चलने वाली सभी तरह के निजी एंबुलेंसों का दर तय कर दिया है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने महामारी एक्ट 1897, आपदा नियंत्रण एक्ट 2005 व उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के हवाले से जिले में एंबुलेंसों का दर तय करते हुए कहा कि अब से यही दरें पूरे जिले में चलने वाली एंबुलेंसों पर लागू होंगी। बताया कि ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस प्रति 10 किमी तक 1000 रूपए व उसके बाद 30 रूपए प्रति किमी की दर से लागू होंगी। इसके अलावा ऑक्सीजनयुक्त एंबुलेंस को प्रति 10 किमी तक 1500 रूपए व उसके बाद प्रति किमी 50 रूपए की दर से चलाया जाएगा। वेंटिलेटरयुक्त या बाईपैप एंबुलेंस के लिए उन्हेंने प्रति 10 किमी 2500 रूपए व उसके बाद प्रति किमी 100 रूपए की दर तय की। दरों को तय करने के बाद उन्होंने कहा कि ये सभी दरें सिर्फ मरीज को ले जाने के लिए हैं, पहुंचाने के बाद एंबुलेंस की वापसी का किराया नहीं मान्य होगा। ये भी कहा कि अगर किसी एंबुलेंस द्वारा निर्धारित दरों से अधिक कीमत ली जाती है तो मरीज के परिजन 112 या जिले में बने कमांड सेंटर के 0548-2226100, 2226101 या 2226114 पर दे सकते हैं। ऐसा करने वालों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्होंने एसपी ग्रामीण व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए आदेश का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।