गाजीपुर : अब जीएसटी रिर्टन दाखिल करते समय फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे व्यापारी, लोगों ने बताया सकारात्मक बदलाव





गाजीपुर। जीएसटी करदाताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के दौरान वो फॉर्म में संशोधन भी कर सकेंगे। जीएसटी के करदाताओं को अब एक महीने या तिमाही करों के भुगतान से पहले बिक्री रिटर्न फार्म जीएसटीआर-1 में संशोधन का भी विकल्प दिया जाएगा। बीते शनिवार को जीएसटी परिषद की हुई बैठक में करदाताओं को जीएसटीआर-1 में विवरण संशोधित करने या अतिरिक्त विवरण जोड़ने की सुविधा के लिए फार्म जीएसटीआर-1 ए के माध्यम से एक नई वैकल्पिक सुविधा देने की सिफारिश की थी। विभाग द्वारा शुरू की गई इस सहूलियत पर इसके बेहद शानदार कदम बताया है। जीएसटी सलाहकार कृष्णा पांडेय ने इस कदम की सराहना करते हुए जीएसटी रिटर्न में व्यापारियों के लिए इसे सकारात्मक बदलाव बताया है।



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